रेप हत्या F.I.R. बदल गया है कानून,जानिए क्या कुछ है खास नया कानून ! बीएनएस के लागू होने के पहले दिन 01 जुलाई को दर्ज हुई दो एफ.आई.आर.। पहली एफआईआर थाना खकनार तो दूसरी एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज।
नवीन आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देने हेतु थाना कोतवाली क्षेत्र में आयोजित हुआ सेमिनार।
बुरहानपुर (न्यूज़ ढाबा)– 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो गए है। नए कानून लागू होते ही जिला बुरहानपुर में भी पुलिस द्वारा नवीन अपराधिक अधिनियमों के तहत कार्यवाहियां शुरू कर दी गई है।
नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जिले की प्रथम एफ.आई.आर. थाना खकनार में अपराध क्रमांक 459/2024 धारा 296,115,351 (2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज की गयी। जिसमें प्रार्थी सोहनलाल पिता दिगंबर चतुरकर निवासी निमंदड़ द्वारा गांव के ही व्यक्ति द्वारा पुरानी उधारी को लेकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए झगड़ा मारपीट कर चोट पहुंचाकर व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी। दूसरी एफआईआर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 238/24 धारा 296(b),115, 351(2) BNS के तहत दर्ज़ की गई। जिसमें फरियादिया द्वारा गाली गलौज ,झगड़े मारपीट की शिकायत पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं नवीन कानून के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनसंवाद के कार्यक्रम जारी है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 02 जुलाई को थानाक्षेत्र के सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज बुरहानपुर में नवीन भारतीय कानून के संबंध में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में नवीन कानून के बारे में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी कोतवाली निरी. श्री सीताराम सोलंकी, उप. निरी श्री सुनील पाटिल, कॉलेज प्रबंधक श्रीमती तसनीम मर्चेंट, प्रिंसिपल श्री मोह. इस्माईल बफाती, प्रोफेसर चंद्रकांत महाजन द्वारा व्याख्यान दिया गया। सेमिनार में महाविद्यालय के छात्र, छात्राएं एवं प्रोफेसर्स उपस्थित रहे।