केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस- UPS) को दी मंजूरी 2004 से 2025 में सेवानिवृत कर्मचारी भी ले सकेंगे यूपीएस का लाभ।
बुरहानपुर (न्यूज ढाबा)–सरकारी कर्मचारी की पिछले काफी समय से पेंशन योजना को लेकर मांग चली आ रही थी जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ बाद बदलाव के साथ लागू कर दिया है।
विशेषताएं हैं:
सुनिश्चित पेंशन:-
25 वर्षों की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:- कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।
मुद्रास्फीति सूचकांक:
सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत
सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान
सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी