लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा RTO
सारथी एप बनेगा आपका साथी
बुरहानपुर (न्यूज ढाबा) जब हम अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लर्निंग लाइसेंस ही बनाया जाता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद ही हमें परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। ऑनलाइन तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह से कहीं से भी टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस कुछ ही घंटे में बनवा सकते हैं हालांकि परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा ।
क्या है ऑनलाइन लाइसेंस बनाने का तरीका : ऑनलाइन तरीके से लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सारथी एप आपका साथी साबित हो सकता है। Sarathi.parivahan.gov.inसाइड पर जाने के बाद आपको राज्य और शहर का चयन करना होगा । चयन के बाद लिस्ट में लर्निंग लाइसेंस अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। फार्म के फिल होते ही एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें ड्राइविंग नि र्देश दिखाई देंगे। वीडियो देखने के बाद आई.डी और पासवर्ड के लिए आपके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें टेस्ट की जानकारी दी जाएगी। वीडियो में देखे गए ड्राइविंग निर्देशों में से 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे । टेस्ट में आप फेल हुए या पास इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो 50 रुपए फिर से देकर टेस्ट देना होगा। शासन की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने मोबाइल पर एप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन अथवा सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए
आधार कार्ड,निवास का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड,) इनमें से कोई भी एक। आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण -पत्र, दसवीं की मार्कशीट) इनमें से कोई भी एक । हस्ताक्षर,मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का एक फोटो।
कर्मचारियों को राहत मिली
ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस से परिवहन विभाग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। कार्य का बोझ 10 प्रतिशत कम हुआ है। लाइसेंस बनाने के दौरान दस्तावेज को तैयार करने के लिए कर्मचारियों को कई प्रकार के कार्य किए जाना पढ़ते थे। ऑनलाइन लाइसेंस के प्रति लोगों का रुझान अच्छा है और जनता को भी इसका फायदा मिल रहा है। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। उन्हें परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी